ड्राइविंग लाइसेंस क्या है ? ऑनलाइन DL कैसे बनवाएं

ड्राइविंग लाइसेंस क्या है ? ऑनलाइन DL कैसे बनवाएं how to apply for driving licence in hindi : अगर आप ट्रांसपोर्ट या नॉन ट्रांसपोर्ट वाहन चलाते है तब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत जरुरी है। अधिकांश हैवी वाहन चालक के पास लाइसेंस तो होता है, लेकिन छोटे दुपहिया वाहन चालक लाइसेंस बनवाने की ओर ध्यान नहीं देते है और बना लाइसेंस के ही सड़क पर बाइक दौड़ाते रहते है। लेकिन अब सावधान हो जाइये क्योंकि नए नियमों के अनुसार बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर भारी जुर्माना और सजा का प्रावधान है।

Driving Licence नहीं बनवाने का प्रमुख कारण लोगों में जागरूकता नहीं होना भी है। अधिकांश लोग नहीं जानते है कि ड्राइविंग लाइसेंस क्या है, इसे बनवाने की जरुरत क्यों पड़ती है, किस वाहन के लिए कौन सा लाइसेंस बनवाना पड़ता है। पहले तो लाइसेंस बनवाने के लिए RTO ऑफिस में जाकर लाइन लगाना होता था लेकिन अब ये सुविधा ऑनलाइन हो चुकी है। अब घर बैठे लाइसेंस के लिए अप्लाई किया जा सकता है। अगर आप अपने लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते है तब यहाँ हम सम्पूर्ण जानकारी दे रहे है। तो चलिए शुरू करते है।

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ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) क्या होता है ?

Driving License सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक का क्रेडिट/डेबिट कार्ड साइज का आधिकारिक दस्तावेज है। इसे पात्र और निर्धारित मापदंड को पूरा करने वाले व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। इससे एक या एक से अधिक प्रकार के मोटर चलित वाहन जैसे – मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, या सार्वजनिक सड़क पर बस आदि चलाने की अनुमति मिल जाती है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार किसी भी राजमार्ग या अन्य सड़क पर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरुरत पड़ती है।

वर्तमान में बनाये जा रहे फोटोयुक्त ड्राइविंग लाइसेंस पहचान प्रमाण पत्र के रूप में भी कार्य करता है। आप किसी बैंक में खाता खुलवाने या सिम कार्ड नंबर लेने या होटल में रूम बुक करने के लिए इसे अपना पहचान कार्ड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो।

ड्राइविंग लाइसेंस कौन जारी करता है ?

भारत में ट्रांसपोर्ट व्हीकल और नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने का अधिकार प्रत्येक राज्य के क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (Regional Transport Authority) यानि RTA और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (Regional Transport Office) यानि RTO को है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा तय किये मापदंड के अनुसार RTA एवं RTO द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस जारी (issue) किये जाते है।

आपको बता दें कि सन 1988 में पारित किये गए मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicle Act) के अनुसार बिना ड्राइविंग के राष्ट्रिय सड़क एवं राजमार्ग पर कोई भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल या नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं चला सकता है। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसा करते पाया जाता है तब उन्हें जुर्माना या सजा का प्रावधान है।

ड्राइविंग लाइसेंस कितने दिन में आता है ?

जब सभी दस्तावेज के साथ निर्धारित फॉर्म को पूरा करके सम्बंधित RTA या RTO में जमा कर देते है और अपना वेरिफिकेशन पूरा करवा लेते है तब मिनिमम 03 दिन के भीतर और अधिकतम 07 दिन में आपको लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। ये 06 महीने के लिए वैध होता है। लर्निंग लाइसेंस के बाद परमानेंट लाइसेंस मिलता है। ये न्यूनतम 15 दिन से लेकर 30 दिन के अंदर आपको स्पीड पोस्ट के द्वारा आपके घर के पते पर भेज दिया जाता है। अगर 30 दिन बाद भी आपको परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता है तब सम्बंधित आरटीओ में जाकर कम्प्लेन कर सकते है।

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए ?

RTA और RTO द्वारा आवेदक को सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस जारी किये जाते है। इसलिए लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगते है इसके बारे में भी जानना आवश्यक है। इसके लिए निर्धारित दस्तावेज की लिस्ट नीचे चेक कर सकते है –

  • आवेदक की वर्तमान में खींची गई पासपोर्ट साइज की तीन फोटो
  • वोटर आई.डी. कार्ड (निवास प्रमाणित करने के लिए)
  • जीवन बीमा योजना बांड पेपर की कॉपी
  • पासपोर्ट 
  • बिजली / पानी / टेलीफोन बिल
  • राशन कार्ड
  • अधार कार्ड
  • आयकर रिटर्न की कॉपी
  • जन्म प्रमाणपत्र (आयु प्रमाणित करने के लिए)
  • विद्यालय का प्रमाणपत्र यानि 10वीं का मार्कशीट
  • पासपोर्ट
  • पैन कार्ड
  • आधार कार्ड

ड्राइवर लाइसेंस बनवाने में कितना पैसा लगता है ?

अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते है तो इसके पहले इसकी फीस के बारे में भी जानना आवश्यक है। नीचे टेबल में हमने अलग अलग तरह की फीस के बारे में बताया है। इसे आप चेक कर सकते है –

ड्राइविंग लाइसेंस का प्रकारफीस
लर्निंग लाइसेंस फीस 200 रूपये
लर्नर डीएल रिन्यूअल फीस 200 रूपये
इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस फीस 1000 रूपये
ड्राइविंग लाइसेंस फीस200 रूपये
ड्राइवर लाइसेंस टेस्ट फीस 300 रूपये
ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल फीस 200 रूपये
नवीनीकरण और ड्राइविंग स्कूलों के लिए लाइसेंस जारी करना10,000 रूपये
नए सिरे से ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना200 रूपये
आरटीओ के खिलाफ अपील शुल्क500 रूपये
ड्राइविंग स्कूल के लिए डुप्लीकेट लाइसेंस जारी करना5,000 रूपये

Driving License कितने प्रकार के होते है ?

क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) द्वारा अलग अलग के वाहन के लिए कई प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस जारी करता है। इनमें ट्रांसपोर्ट व्हीकल और नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल शामिल है। ड्राइविंग लाइसेंस की कितने प्रकार के बनते है उसकी सूची आप नीचे चेक कर सकते है।

01. Transport Vehicle

यह लाइसेंस उन लोगों पर लागू होता है, जो Commercial और माल वाहन चलाते हैं। इसका भी अलग अलग प्रकार है जिसका विवरण नीचे दिया गया है –

  • लाइट मोटर व्हीकल – इस श्रेणी में टैक्सी, ऑटो रिक्शा, डिलीवरी वैन, जीप आदि शामिल हैं।
  • मीडियम गुड्स व्हीकल – इस श्रेणी में टेम्पो, डिलीवरी ट्रक जैसे वाहन शामिल हैं जिनका उपयोग माल के ट्रांसपोर्ट के लिए किया जाता है।
  • मध्यम यात्री व्हीकल – इस श्रेणी में मिनीवैन, यात्रियों के लिए टेम्पो, बड़े कमर्शियल वाहन जैसे शामिल हैं।
  • हेवी गुड्स व्हीकल – इस श्रेणी में ट्रक और बड़े वैन जैसे वाहन शामिल हैं, जो माल ट्रांसपोर्ट के लिए हैं।
  • हैवी यात्री मोटर व्हीकल – इस श्रेणी में Commercial यात्री ट्रांसपोर्ट के लिए उपयोग की जाने वाली बस जैसे वाहन शामिल हैं।

02. Non Transport Vehicle

यह लाइसेंस उन आवेदकों पर लागू होता है, जो निजी वाहनों को चलाते हैं। इसमें भी अलग अलग प्रकार के वाहन शामिल होते है –

  • बिना गियर वाली मोटरसाइकिल – इसमें स्कूटर, मोपेड जैसे वाहन शामिल हैं।
  • गियर वाली मोटरसाइकिल – इस श्रेणी में सभी गियर मोटरसाइकिल शामिल हैं।
  • लाइट मोटर व्हीकल – इस श्रेणी में छोटी निजी कारें शामिल हैं।

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए ?

डीएल के लिए आवेदन करने से पहले आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह पात्र है कि नही। हम आपको इसके पात्रता के कुछ Points नीचे बता रहे है, जिसे आप चेक कर सकते है –

  • वाहन चालक लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए व्यक्तियों की 18 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए।
  • जो आवेदक ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनकी आयु 20 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने से पहले आवेदकों के पास लर्नर लाइसेंस होना चाहिए।
  • स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस को 30 दिनों के बाद और शिक्षार्थी के लाइसेंस जारी होने के 180 दिनों के भीतर आवेदन करना होता है।

लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन (Apply) कैसे करें ?

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू किए गए हैं, जिससे आवेदकों के लिए आवेदन करना काफी आसान हो गया है। अब आवेदकों को फॉर्म जमा करने या अपने दस्तावेज जमा करने के लिए RTO जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूरी आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन की जाती है। आवेदन प्रक्रिया पूरा होने के बाद आपको एक पावती या रसीद भी मिलेगी। इसके साथ ही आप ड्राइविंग टेस्ट के लिए टेस्ट का समय निर्धारित कर सकते हैं। तो चलिए पूरी प्रक्रिया को समझते है।

  • सबसे पहले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट parivahan.gov.in में जाइये।
  • वेबसाइट खुल जाने के बाद स्क्रीन पर अलग अलग विकल्प दिखाई देंगे। इसमें Online Services ऑप्शन में Driving Licence Related Services विकल्प को सेलेक्ट करें।
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  • इसके बाद स्क्रीन पर ड्राइविंग लाइसेंस से सम्बंधित सभी सर्विसेज की लिस्ट दिखाई देगा। अगर आप पहली बार ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे है तब सबसे पहले आपको लर्निंग लाइसेंस बनवाना होगा। इसलिए स्क्रीन पर दिए गए Apply for Learner Licence ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिये।
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  • इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा। उसमे पूछे गए सभी जानकारी ध्यान से भरें। जैसे – आवेदक का नाम, पिता/पति का नाम और जन्मतिथि। इसके अलावा एड्रेस डिटेल को ध्यान से भरें क्योंकि इसी पते पर आपको परमानेंट लाइसेंस भेजा जायेगा।
  • अगले स्टेप में डाक्यूमेंट्स उपलोड करना है। ऑनलाइन वेब पोर्टल पर जो भी दस्तावेज आपसे माँगा जाये उसे निर्धारित फॉर्मेट और निर्धारित साइज में अपलोड करें।
  • डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद फीस पटाना है। इसमें लिए Payment का ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर अपना एटीएम/डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई से पेमेंट कर दें।
  • जैसे ही पेमेंट करेंगे, स्क्रीन पर पेमेंट स्टेटस दिखाई देगा। आप इसे वेरीफाई कर लीजिये। इसके बाद एक रशीद मिलेगा। इसे प्रिंट या डाउनलोड जरूर करें। आगे आपको इसकी जरुरत पड़ेगी।
  • अब आपको लर्निंग लाइसेंस के लिए स्लॉट बुक करना है। अपने अकाउंट से अपने RTO को सेलेक्ट करें और उपलब्ध स्लॉट में से अपने लिए appointment बुक करें।

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन (Apply) कैसे करें ?

आपका लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाने के बाद ये 6 महीने के लिए वैध होता है। आपको इस बीच परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना है। इसकी सुविधा भी ऑनलाइन उपलब्ध है। चलिए हमें इसकी प्रोसेस को भी आसान भाषा में समझते है।

  • परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने हेतु सबसे पहले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट parivahan.gov.in में जाइये।
  • परिवहन विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट खुल जाने के बाद स्क्रीन पर अलग-अलग विकल्प दिखाई देंगे। इसमें Online Services ऑप्शन में Driving Licence Related Services विकल्प को सेलेक्ट करें।
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  • इसके बाद स्क्रीन पर ड्राइविंग लाइसेंस से सम्बंधित सभी सर्विसेज की लिस्ट दिखाई देगा। परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस हेतु आवेदन करने के लिए Apply for Driving Licence के विकल्प को सेलेक्ट करें।
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  • अगले स्टेप में Learner’s Licence Number और Date of Birth पूछा जायेगा। यहाँ आप इन दोनों डिटेल को भरकर Ok कर दें।
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  • अब स्क्रीन पर ड्राइविंग लाइसेंस का फॉर्म खुलेगा। इसमें आपको सभी डिटेल्स चेक करना है। जो डिटेल्स पूछा जाये उसे भरना है और जिसमे सुधार की जरुरत हो उसे सुधार दें।
  • आवेदन फॉर्म भरने के बाद डॉक्यूमेंट उपलोड करना है। ऑनलाइन पोर्टल पर जो भी दस्तावेज आपको उपलोड करने के लिए बोला जाये उसे निर्धारित फॉर्मेट और साइज में अपलोड करें। किसी स्टेट में फोटो और सिग्नेचर भी अपलोड करने के लिए कहा जा सकता है।
  • डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद DL Test Slot Booking करना है। अगर आपके राज्य में ये एप्लीकेबल है तब आपको टेस्ट स्लॉट बुक करने के लिए कहा जायेगा।
  • अगले स्टेप में फीस पेमेंट करना है। आप स्क्रीन पर दिखाए जा रहे निर्धारित फीस को पे करें। इसके लिए एटीएम/डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई का उपयोग कर सकते है।
  • पेमेंट करने के बाद इसका स्टेटस वेरीफाई करें। क्योंकि पेमेंट स्टेटस से आपको पता लगेगा कि अपने फीस चुका दिया है या नहीं। फिर अपना रशीद को प्रिंट या डाउनलोड करना ना भूलें।

ड्राइविंग लाइसेंस स्टेटस ऑनलाइन कैसे देखे ?

अप्लाई करने के बाद ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस स्टेटस चेक किया जा सकता है। इससे आप घर बैठे जान सकेंगे कि आपका DL बना है या नहीं, वर्तमान में आवेदन की क्या स्तिथि है। चलिए इसके बारे में भी आपको बताते है –

  • सबसे पहले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट parivahan.gov.in में जाइये।
  • परिवहन विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट खुल जाने के बाद स्क्रीन पर अलग-अलग विकल्प दिखाई देंगे। इसमें Online Services ऑप्शन में Driving Licence Related Services विकल्प को सेलेक्ट करें।
  • अगले स्टेप में स्क्रीन पर ड्राइविंग लाइसेंस से सम्बंधित सभी सर्विसेज की लिस्ट दिखाई देगा। इसमें Application Status ऑप्शन को सेलेक्ट करें।
  • अब सबसे पहले अपना application number एंटर करें। फिर अपना date of birth सेलेक्ट करें। इसके बाद कॅप्टचा कोड भरकर Submit कर दें।
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सारांश : ड्राइविंग लाइसेंस क्या है और ऑनलाइन DL कैसे बनवाएं, इसकी जानकारी सरल भाषा में यहाँ बताया गया है। अब कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी से driving licence के लिए apply कर सकता है। आगर ऑनलाइन आवेदन करने में आपको कोई परेशानी आये या इससे सम्बंधित आपके मन में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते है। हम बहुत जल्दी आपको रिप्लाई करेंगे।

How to apply for driving licence in hindi की जानकारी उन सभी के लिए उपयोगी है जिनका ड्राइविंग लाइसेंस अभी तक नहीं बना है। इसलिए इस जानकारी को उन्हें शेयर कर सकते है। इससे उन्हें भी ऑनलाइन अप्लाई करने में आसानी होगी। इस वेबसाइट पर ऐसे ही उपयोगी जानकारी शेयर किया जाता है। अगर आप नई अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हो तब गूगल पर myandroidcity.com सर्च करके भी इस वेबसाइट आ सकते है। थैंक यू !

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